बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी (Adnan Sami) की मुंबई स्थित प्रॉपर्टी जब्त होने से बच गई है। सामी पर ‘फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट’ (FEMA) के अपील न्यायाधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम भरने के लिए अदनान सामी को तीन महीने का समय दिया गया है। जुर्माना भरने का यह आदेश 12 सितंबर को जारी हुआ था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अदनान सामी ने साल 2003 में मुंबई में 8 फ्लैट और 5 पार्किंग स्पेस खरीदे थे। तब वह पाकिस्तानी नागरिक थे। भारतीय नियमों के तहत अगर पाकिस्तान का कोई भी नागरिक भारत में निवेश करता है या प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को जानकारी देनी होती है। सामी ने फ्लैट खरीदने से पहले आरबीआई को कोई जानकारी नहीं दी थी।
अदनान सामी पर दर्ज हुआ था केस
इस प्रॉपर्टी डील के बाद अदनान सामी पर केस दर्ज हुआ था। साल 2010 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सामी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे। फैसले के खिलाफ सामी ने अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील की। जिसके बाद 12 सितंबर को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जुर्माने की रकम को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है।
साल 2016 में मिली भारतीय नागरिकता
अदालत ने कहा कि अदनान सामी ने भारत में रहते हुए और काम करते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। संपत्ति को भारतीय मुद्रा में खरीदा गया था। इसपर लिया गया लोन भी सामी ने चुका दिया है। वह आयकर भी दाखिल करते हैं। लिहाजा उनकी संपत्ति को सीज नहीं किया जाए, लेकिन उन्हें जुर्माने के तौर पर 50 लाख रुपये भरने होंगे। वह तीन महीने के भीतर जुर्माना राशि जमा करें। सामी इस मामले में 10 लाख रुपये जमा भी करवा चुके हैं। बताते चलें कि अदनान सामी को 2016 में भारतीय नागरिकता मिल चुकी है।
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