बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस (Cruise drugs case) में आखिरकार जमानत मिल गई है। उनके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है। जस्टिस नितिन साम्ब्रे की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को तीन दिन की लगातार सुनवाई के बाद जमानत दे दी है।
गुरूवार को ASG अनिल सिंंह ने NCB की तरफ से जमानत का विरोध किया गया, लेकिन आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में उनके हर तर्क को काटा। वहीं अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। वह शुक्रवार को मिलेगी।
आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा-27 (मादक पदार्थ का सेवन करने), 8सी (मादक पदार्थ का उत्पादन, रखने, खरीदने या बेचने) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अनिल सिंह ने अपनी जिरह शुरू करते ही कहा कि आर्यन कई वर्षों से ‘ड्रग्स’ का सेवन कर रहे हैं। NCB के पास इस बात के सबूत हैं कि आर्यन ड्रग्स का इंतजाम करते थे। ASG ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आर्यन खान के पास ड्रग्स का ‘कॉन्शस पजेशन’ था, उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि उनके दोस्त अरबाज के पास चरस है और यह दोनों के लिए था। लेकिन कोर्ट ने उनके तर्क को नहीं माना।
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