#MeToo: बाबा रामदेव ने बॉलीवुड को बताया कदाचार का अड्डा, कहा- जैसा विचार वैसा व्यवहार

बाबा रामदेव ने #MeToo पर मुंह खोला है। बाबा रामदेव ने बॉलीवुड पर करारा वार किया। बाबा रामदेव ने कहा- 'बॉलीवुड तो कदाचार का अड्डा है।

बाबा रामदेव (Baba Ramdev) ने #MeToo पर मुंह खोला है। महिलाओं के कार्यक्रम में भाग लेने गए बाबा रामदेव ने बॉलीवुड (Bollywood) पर करारा वार किया। बाबा रामदेव ने कहा- ‘बॉलीवुड तो कदाचार का अड्डा है। अब जैसा विचार होगा वैसा व्यवहार और वैसा ही संसार।’ ये बात मीडिया द्वारा तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर (Nana Patekar and Tanushree Dutta) को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा। इसके अलावा बाबा रामदेव ने धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक गलियारों से लेकर सब पर ये आरोप लगाया कि कोई दूध का धूला नहीं है।

न्यूज चैनल आज तक के मुताबिक, बाबा रामदेव महिलाओं के एक खास कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। ऐसे मौके पर इनसे #MeToo अभियान और तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर को लेकर सवाल किए गए। हालांकि तनुश्री दत्ता केस पर उन्होंने कहा कि ये दो लोगों के बीच का मामला है। इसमें क्या सच्चाई है ये तो वे दोनों जानते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि हमें मिलकर वैदिक भारत की विचारधारा लानी होगी। यानी कि नेशनल कैरेक्टर बिल्ड अप करना होगा। ये किसी एक के करने से नहीं होगा हमें मिलकर समाज को बचाना होगा। योगगुरु बाबा रामदेव ने कहा, ‘वैसे मैं तो देश बनाने में लगा हूं।’

तनुश्री-नाना केस में नया मोड़
नाना पाटेकर सहित तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज करेगी। इसके बाद मिले सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। हालांकि, इसी बीच एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि दर्ज धाराओं में हुए संशोधन से आरोपी बच सकते हैं। वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती थी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत केस दर्ज हुआ है।

क्या है धारा 354 और सजा
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया जाता है। इसके चार पार्ट हैं- 354ए, 354बी, 354-सी और 354 डी। इनके तहत अब यदि आप महिला के गलत तरीके से छूते हैं या उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो 354ए, सेक्सुअल डिमांड करने पर 354बी, उसको जबरन पोर्न दिखाने पर 354-सी और यदि आप सेक्स की मनसा के साथ जबरदस्ती करते हैं तो 354 डी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। 354ए के तहत दोषी पाए जाने पर एक साल तक की कैद की सजा और बाकि सेक्शन के तहत चार साल कैद की सजा हो सकती है। हालांकि इसमें सुधार किए गए हैं। यदि कोई महिला के जबरन कपड़े उतरवाते हैं या उसको उकसाता है तो 354बी के तहत मुकदमा दर्ज होगा और दोषी पाए जाने पर 3-7 साल की कैद की सजा सुनाई जा सकती है।

क्या है धारा 509 और सजा
भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत महिला के साथ छेड़छाड़ करने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी हम शब्द (कमेंट) इशारे या किसी गतिविधि से महिला का अपमान करते हैं तो फिर ये एक्ट हमारे ऊपर लगाए जाएंगे। इसके तहत दोषी पाए जाने पर दो साल की कैद हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साल 2013 के बाद इन धाराओं के तहत सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि कानून में समय-समय पर संसोधन होते रहते हैं। इसलिए इसके सजा और अन्य प्रावधान में बदलाव हो सकते हैं।

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रवि गुप्ता :पत्रकार, परिंदा ही तो है. जैसे मैं जन्मजात बिहारी, लेकिन घाट-घाट ठिकाने बनाते रहता हूं. साहित्य-मनोरंजन के सागर में गोते लगाना, खबर लिखना दिली तमन्ना है जो अब मेरी रोजी रोटी है. राजनीति तो रग-रग में है.