पिछले साल बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र (Jeetendra Cousin Case) पर उनकी कजिन ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। पिछले साल फरवरी में हिमाचल प्रदेश के शिमला में अभिनेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत केस भी दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच में आरोप निराधार पाए और जितेंद्र के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करते हुए पीड़िता की याचिका को रद्द कर दिया।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने इस मामले में सभी तथ्यों और अदालत के समक्ष पेश किए गए सभी रिकॉर्ड्स को देखने के बाद यह फैसला सुनाया है। पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत में 47 साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया गया कि साल 1971 में जितेंद्र ने शिमला के एक होटल में उनका यौन उत्पीड़न किया था। अभिनेता फिल्म की शूटिंग के लिए वहां आए थे। माता-पिता और पति की मौत के बाद 27 जनवरी, 2018 को पीड़िता ने अपनी बेटी को इस बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।
जितेंद्र की ओर से आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए एफआईआर खारिज करने की याचिका दायर की गई थी। अभिनेता ने बताया कि उनकी चचेरी बहन (पीड़िता) की बेटी कई बार एक्टिंग के संबंध में उनकी कंपनी (बालाजी मोशन पिक्चर्स लिमिटेड) में ऑडिशन दे चुकी है। चयन नहीं होने के चलते उनकी बहन ने उनपर झूठे आरोप मढ़ दिए। यह आरोप उन्हें ब्लैकमेल करने की नीयत से लगाए गए हैं, लिहाजा उनके खिलाफ दर्ज केस खारिज किया जाए। अदालत ने अभिनेता पक्ष की दलीलों को न्यायसंगत मानते हुए यह फैसला सुनाया है।
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