मुंबईः कास्टिंग डायरेक्टर को उम्रकैद, एक्ट्रेस से रेप के बाद पीड़िता के पति को भेजी थी अश्लील तस्वीरें

मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर रविंद्रनाथ घोष (Ravindranath Ghosh) ने फिल्मों में काम देने का लालच देकर एक मॉडल-अभिनेत्री से रेप किया। आरोपी ने पीड़िता के बॉस और पति को उसकी अश्लील तस्वीरें भेज दी थीं।

पीड़िता साल 2011 में कास्टिंग डायरेक्टर रविंद्रनाथ घोष से मिली थी।

बॉलीवुड की चकाचौंध से भरी दुनिया जितनी रंगीन दिखती है उससे भी ज्यादा उसमें मिला काला रंग अंधेरों के तले इस गलियारे की स्याह हकीकत को ढक देता है। कास्टिंग काउच यानी काम दिलाने के एवज में शरीर का सौदा, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कोई नई खबर नहीं है, लेकिन हां कुछ नया है तो मुंबई की अदालत का एक फैसला जो इस काम में लिप्त लोगों के लिए एक नजीर बन सकता है। मुंबई सेशन कोर्ट ने एक मॉडल-अभिनेत्री से रेप के मामले में आरोपी कास्टिंग डायरेक्टर रविंद्रनाथ घोष (Ravindranath Ghosh) को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़िता साल 2011 में एक अस्पताल में (जहां वह काम करती थी) कास्टिंग डायरेक्टर रविंद्रनाथ घोष (Ravindranath Ghosh) से मिली थी। घोष ने उसे बताया कि वह कास्टिंग डायरेक्टर और कैमरामैन है। वह जल्द ही टीवी सीरियल को प्रोड्यूस करने वाला है। पीड़िता ने उसे एक्टिंग में दिलचस्पी दिखाते हुए उसके सीरियल में काम करने की इच्छा जताई। घोष उसे एक टीवी सीरियल के ऑडिशन में ले गया और काम दिलाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग की।

मुंबई के मड आइलैंड स्थित लॉज में किया था रेप

पीड़िता ने संबंध बनाने से इनकार कर दिया और उसने घोष के फोन उठाना तक बंद कर दिया था। आरोपी ने करीब दो हफ्तों बाद पीड़िता से मड आइलैंड में मिलने की मांग की। पीड़िता चली गई और यहां के एक लॉज में घोष ने उसके साथ रेप किया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की कुछ अश्लील तस्वीरें भी खींच लीं। आरोपी पीड़िता के पति को फोटो भेजने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर उसका रेप करता रहा। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि मार्च 2012 तक आरोपी ने उसका रेप किया था।

रिश्ता खत्म करने के लिए घोष ने मांगे 1 लाख रुपये

दिसंबर 2012 में आरोपी ने रिश्ता खत्म करने के लिए पीड़िता से एक लाख रुपये की मांग की। पीड़िता प्रेग्नेंट थी तो उसने घोष से कहा कि वह बच्चे के जन्म के बाद उसे रुपये दे देगी। जिसके बाद पीड़िता ने अपना फोन नंबर बदल लिया। घोष ने बदला लेने के लिए पीड़िता की अश्लील तस्वीरें उसके बॉस और पति को भेज दीं। फोटो देखने के बाद पीड़िता के पति ने उसे और अपने बच्चे को छोड़ दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद दिसंबर 2013 में घोष को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इस केस में फैसला सुनाते हुए घोष को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने घोष पर 1.31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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राहुल सिंह :उत्तराखंड के छोटे से शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखता हूं। वैसे लिखने को बहुत कुछ है अपने बारे में, लेकिन यहां शब्दों की सीमा तय है। पत्रकारिता का छात्र रहा हूं। सीख रहा हूं और हमेशा सीखता रहूंगा।