Bharat Movie: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के पक्ष में सुनाया फैसला, नहीं बदलेगा भारत का नाम

दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और आज याचिका खारिज कर दी। फिल्म की रिलीज डेट पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल (Public Interest Litigation) दायर की गई थी।

फिल्म 'भारत' के पोस्टर में सलमान खान और कैटरीना कैफ(फोटो:इंस्टाग्राम)

इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म भारत इस वीक रिलीज होने वाली है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ लीड रोल में है। फिल्म को अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है। हाल ही में, फिल्म की रिलीज डेट पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल (Public Interest Litigation) दायर की गई थी।

इस फिल्म की रिलीज डेट पर रोक लगाने के पीछे याचिकाकर्ता का मानना था कि फिल्म का टाइटल ‘भारत‘  (Bharat) लोगों के देशभक्ति की भावना को आहत करता है। ये याचिका इस दावे के तहत दायर की गई थी कि फिल्म धारा 3 प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग रोकथाम) अधिनियम का उल्लंघन करती है। लेकिन एएनआई के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और आज याचिका खारिज कर दी।

इस वकील ने दायर की थी याचिका

आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता (Social Worker)विपिन त्यागी ने फिल्म का नाम बदलने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि देश का नाम (भारत) व्यवसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

भारत देश का नाम बिजनेस नहीं हो सकता

विपिन त्यागी ने अपनी याचिका में कहा है कि ‘भारत’ हमारे देश का आधिकारिक नाम है और यह शब्द व्यवसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फिल्म का टाइटल प्रतीक और नामों की धारा-3 (अनुचित प्रयोग से रोकथाम) का उल्लंघन है, जिसके तहत किसी भी कारोबार अथवा पेशे के लिए ‘भारत’ के नाम का इस्तेमाल करने पर पाबंदी है।

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रमेश कुमार :जाकिर हुसैन कॉलेज (डीयू) से बीए (हॉनर्स) पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेने के बाद रामजस कॉलेज में दाखिला लिया और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटकल साइंस में पढ़ाई की। इसके बाद आईआईएमसी दिल्ली।