Bollywood News: कमाल राशिद खान (Kamaal R. Khan) यानी केआरके (KRK) हमेशा अपने बेबाक और विवादित बयानों की वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं. वो कई बॉलीवुड स्टार्स और फिल्मों की आलोचना कर चुके हैं. इसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है. इतना ही नहीं वो इस वजह से जेल तक जा चुके हैं. लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते. ऐसे ही एक बार फिर वो अपने बयानों की वजह से कानूनी पचड़ों में फंस गए हैं. उन्होंने फेमस एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) को ‘‘चरसी और गंजेड़ी’’ कहा था. जिसके बाद उन्हें इस मामले में उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है.
केआरके ने मनोज बाजपेयी को कहा ‘‘चरसी और गंजेड़ी’’
दरअसल, केआरके (KRK) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट कर फेमस एक्टर मनोज बाजपेयी को ‘‘चरसी और गंजेड़ी’’ कहा था. जिसके बाद मनोज बाजपेयी ने केआरके के खिलाफ इंदौर की जिला अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. मनोज बाजपेयी ने जिला अदालत में अपनी शिकायत में कहा था कि ‘केआरके ने उनकी प्रतिष्ठा खराब करने के इरादे से 26 जुलाई 2021 को अलग-अलग ट्विटर हैंडल से दो ट्वीट किये जिसमें उन्हें ‘‘चरसी और गंजेड़ी’’ कहा गया है.’ यह भी पढ़ें: Mrs. World 2022: 21 साल बाद मिसेज इंडिया वर्ल्ड का खिताब हुआ भारत के नाम, सरगम कौशल के सिर पर सजा ताज!
केआरके ने खटखटाया उच्च न्यायालय का दरवाजा
इसके बाद केआरके ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर बहस करते हुए केआरके के वकील ने इस सभी आरोप को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि ‘एक ट्विटर हैंडल जो ‘केआरके बॉक्स ऑफिस’ के नाम से है उसे 22 अक्टूबर 2020 को सलीम अहमद नाम के एक शख्स को ‘‘घोषणा या समझौता विलेख’’ के जरिये बेचा जा चुका है और मनोज बाजपेयी के बारे में जो कथित ट्वीट किए गए उस वक्त केआरके इस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे.’ केआरके ने उच्च न्यायालय में ये भी कहा था कि ‘उन्होंने मनोज बाजपेयी या किसी भी अन्य कलाकार का अपमान करने के लिए भी कभी कोई टिप्पणी नहीं की है.’ और ये भी कहा कि ‘कथित ट्वीट की भाषा और शब्दावली को लेकर मनोज बाजपेयी अनावश्यक रूप से आपत्ति जता रहे हैं.’
केआरके की याचिका हुई खारिज
वहीं अब इस मामले में उच्च न्यायालय ने केआरके के द्वारा दायर की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि ‘इन विवादास्पद संबोधनों का इस्तेमाल एक्टर मनोज बाजपेयी की छवि और प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए पहली नजर में पर्याप्त प्रतीत होता है.’ उच्च न्यायालय की इंदौर कोर्ट के जज सत्येंद्र कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केआरके को दंड प्रक्रिया संहिता 13 दिसंबर को धारा 482 के तहत उनकी याचिका खारिज कर दी है. उच्च न्यायालय का कहना है कि’ सबूतों की जांच के बाद ही ये सही से पता लग पाएगा कि ये ट्वीट मनोज बाजपेयी की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए किया गया था या नहीं.’ यह भी पढ़ें: Bigg Boss 16: सलमान खान ने रोहित शेट्टी को लेकर किया बड़ा खुलासा, कई एक्टर्स के करियर को लग सकता है झटका!
17 जनवरी 2023 को होगी आगे सुनवाई
वही, मनोज बाजपेयी (Actor Manoj Bajpayee) के वकील परेश जोशी ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा ‘उनके क्लाइंट मनोज बाजपेयी इंदौर की जिला अदालत में केआरके के खिलाफ अपना बयान पहले ही दे चुके हैं. और अब इस मुकदमे जिला अदालत में 17 जनवरी 2023 को अगली सुनवाई होनी है.’
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