KRK: छेड़छाड़ और विवादित ट्वीट करने के मामले में कमाल आर खान ने ली राहत की सांस, इस दिन जेल से होगी रिहाई

कानूनी मामलों में फंसे कमाल आर खान (Kamal R Khan) को राहत मिलती नजर आ रहे है. कमाल आर खान (Kamal R Khan) के खिलाफ साल 2020 और 2021 में विवादित ट्वीट और छेड़छाड़ के मामले दर्ज किए गए थे.

Kamal R Khan Bail: बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (Kamal R Khan) यानी केआरके अक्सर अपने विवादित ट्वीट्स और बेबाक अंदाज से सुर्खियों में आते रहते हैं. वहीं कमाल आर खान इन दिनों अपने विवादित ट्वीट की वजह से मुश्किल में हैं. दरअसल, साल 2020 में कमाल आर खान (Kamal R Khan) ने इरफान खान और ऋषि कपूर के बारे में विवादास्पद ट्वीट किया था. जिसके चलते उन्हें कुछ दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद छेड़छाड़ का मामला भी केआरके पर लगा. विवादित ट्वीट और छेड़छाड़ करने के आरोप में जेल पहुंचे कमाल आर खान (Kamal R Khan) को कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है. यह भी पढ़ें: KRK: बॉलीवुड को गालियां देने वाले केआरके को नहीं मिली राहत, जेल में काटेंगी और भी रातें

मिली राहत :

बता दें, कमाल आर खान (Kamal R Khan) को कानूनी मामलों से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है. केआरके को शनिवार को 2021 छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. लेकिन कोर्ट बंद होने के कारण उनकी सुनवाई ताल दी गई थी. उसके बाद मंगलवार के दिन उन्हें छेड़छाड़ के केस में जमानत मिली. इसके बाद बुधवार को विवादित ट्वीट करने के मामले में उन्हें जमानत मिली. कमाल आर खान पर दोनों केस साल 2020 और 2021 में दर्ज हुए थे. बताया जा रहा हैं की गुरुवार की सुबह कमाल आर खान (Kamal R Khan) जेल से बाहर आ जायेंगे. यह भी पढ़ें: The Kapil Sharma: अब चंदन प्रभाकर भी नहीं होंगे ‘द कपिल शर्मा’ शो का हिस्सा, बताई ये वजह !


कमाल आर खान के वकील ने कहा :

वहीं कमाल आर खान (Kamal R Khan) के वकील अशोक सरोगी का कहना है कि, ‘जिन ट्वीट्स के बारे में बात की जा रही है, वे केवल ‘लक्ष्मी बम’ नामक फिल्म के बारे में थे और ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, जिसका पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है. जमानत याचिका में कहा गया है कि खान ‘फिल्म समीक्षक या रिपोर्टर’ के रूप में काम कर रहे हैं’. बता दें, कमाल आर खान (Kamal R Khan) के खिलाफ प्राथमिकी 2020 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थीं. जिसमें 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 500 (मानहानि की सजा), और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं.

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Shikha Trivedi :हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से हैं. मौजूदा समय में करीब पांच साल से पत्रकारिता जगत में खुद के काम को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है. वर्तमान में मनोरंजन जगत से नवीनतम समाचारों और रुझानों को कवर करने के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही खुद के काम और बॉलीवुड की दुनिया से काफी लगाव सा है. हमारी संस्था हिंदीरश ने हमारे काम की सराहना की है, इसलिए हम और बेहतर करने की लगन में हैं. फिलहाल उत्तर प्रदेश के होने के कारण थोड़ा बहुत राजनितिक जगत से भी लगाव है.