नाना पाटेकर (Nana Patekar) ने तनुश्री दत्ता केस (Tanushree Dutta case) पर Cine & TV Artist Association (CINTAA) द्वारा मिले नोटिस का जवाब दिया है। नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता के यौन शोषण आरोप को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। CINTAA के नोटिस के जवाब पर नाना पाटेकर ने मीडिया से बातचीत की। नोटिस के जवाब के लिए नाना पाटेकर को 10 दिन का समय दिया गया था। इन्होंने समय के भीतर ही जवाब पेश किया है। इससे पहले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने नाना पाटेकर को लेकर बयान दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर थोड़े असभ्य जरूर हैं लेकिन वे ऐसा काम नहीं कर सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक, नाना पाटेकर ने CINTAA के नोटिस पर गुरुवार को जवाब दिया है। नाना पाटेकर को तनुश्री दत्ता के केस के बाद नोटिस भेजा गया था। इसके बाद उनसे जवाब मांगा गया था। हालांकि नाना पाटेकर ने अपनी सफाई में बात रखी है। अब देखना है कि Cine & TV Artist Association की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। वैसे इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई भी काफी तेज चल रही है। 2008 में घटी घटना को लेकर तनुश्री दत्ता ने फ्रेश केस दर्ज कराया। इसके बाद से कार्रवाई तेजी से की गई। हालांकि अभी नाना की मुश्किल खत्म नहीं हुई है।
नाना को यहां से भी नोटिस मिले
महाराष्ट्र महिला आयोग (Maharashtra Woman Commission) ने तनुश्री दत्ता की शिकायत के आधार ठोस कदम उठाया है। आयोग की ओर से नाना पाटेकर, गणेश आचार्य और हॉर्न ओके प्लीज (Horn Ok Pleasss) के डायरेक्टर राकेश सारंग व प्रोड्यूसर समीम सिद्दीकी को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा #MeToo (मी टू) अभियान को बढ़ता देखकर CINTAA सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ( Cine and TV Artists Association को भी नोटिस जारी किया है। जवाब देने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी गई है।
नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की मांग
तनुश्री दत्ता के वकील ने नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाइ डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की है। मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में इसको लेकर वकील ने अर्जी दी। इसकी मंजूरी मिलते ही तनुश्री दत्ता यौन शोषण केस में नाना पाटेकर, गणेश आचार्य, समी सिद्दीकी और राकेश सारंग के नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाइ डिटेक्टर टेस्ट कराए जाएंगे। इसके बाद यह तो साफ हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। हालांकि अभी देखना है कि इस केस में कानून-पुलिस की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। अभी इसको लेकर दिए गए आवेदन पर आगे की सुनवाई नहीं हुई है।
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