कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त खूब सुर्खियों में बने हुए हैं. इन दिनों नेता अपनी भारत जोड़ो यात्रा के कामों में व्यस्त चल रहे हैं. इसी के चलते सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियोज बनाए गए हैं. लेकिन इन वीडियोज की वजह से राहुल गांधी मुश्किलों में फंस गए हैं. दरअसल इन वीडियोज में कांग्रेस ने यश की फिल्म ‘ केकेजीएफ’ के म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उन्होंने फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है. हालांकि, ऐसा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से एमआरटी म्यूजिक की अनुमति/लाइसेंस नहीं मांगा गया था. यह भी पढ़ें: BB16: सलमान खान ने दिखाया गौतम का असली चेहरा, क्लिप देखकर टूटा सौन्दर्या शर्मा का दिल; रो-रोकर हुआ बुरा हाल
एमआरटी म्यूजिक, बैंगलोर स्थित रिकॉर्ड लेबल है, जिसके पास कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और तमिल आदि में 20,000 से अधिक ट्रैक्स के म्यूजिक राइट्स हैं, जिन्होंने साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (हिंदी) के लिए क्लासिक ओल्ड म्यूजिक को हासिल करने के लिए बड़ी रकम अदा की है. इस बीच म्यूजिक लेबल की ओर से दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया हैं, उन्होंने एमआरटी म्यूजिक की अनुमति/लाइसेंस मांगे बिना इन गानों का इस्तेमाल अपने लेटेस्ट “भारत जोड़ो यात्रा” अभियान के मार्केटिंग वीडियो में किया है जिसमें “राहुल गांधी” नजर आ रहे हैं. एमआरटी म्यूजिक की ओर से एम नवीन कुमार ने कहा, ‘जब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में हमारी मर्जी के खिलाफ केजीएफ के गाने का इस्तेमाल होते देखा तो हम हैरान रह गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बिना परर्मिशन हमारे गाने का इस्तेमाल किया है। आईएनसी जैसी संस्था को भारतीय नागरिकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ही कानून तोड़ दिया है। इस गंभीर उल्लंघन को हम पूरी कोशिश के साथ चुनौती देंगे’. यह भी पढ़ें: Box Office: जान्हवी कपूर की ‘मिली’ और सोनाक्षी सिन्हा की ‘डबल XL’ का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, फैंस हुए निराश
वहीं इस मामले पर म्यूजिक लेबल की ओर से वकील का कहना है, ‘हमारा क्लाइंट एमआरटी म्यूजिक भारत में सबसे लोकप्रिय, प्रतिष्ठित और सम्मानित क्षेत्रीय संगीत कंपनियों में से एक है और विभिन्न भाषाओं में सिनेमैटोग्राफ फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बम, वीडियो आदि के निर्माण और/ या अधिग्रहण के बिजनेस में है. बता दें, पार्टी और कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 120 धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. अब इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आएगा ये देखना दिलचस्प होगा.
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