काला हिरण मामले में सलमान खान दोषी करार, बाकि सभी सितारे बरी

काला हिरण मामले में सलमान खान दोषी, बाकी आरोपी बरी

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काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। इसके साथ अन्य सभी सह- आरोपियों को जोधपुर की स्थानीय अदालत ने बरी कर दिया है। इससे पहले जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने वर्ष 1998 में हुई इस घटना के संबंध में बीते 28 मार्च को मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जी हां, बता दे कि , अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्र और नीलम को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 01 और 02 अक्तूबर 1998 को फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान पर जोधपुर के नजदीक कांकाणी गांव सहित तीन अलग-अलग स्थानों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था।

पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जोधपुर ग्रामीण जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई सुबह 10:30 बजे शुरू हुई, जिसके चलते सभी आरोपी सितारे बुधवार को ही जोधपुर पहुंच गए थे। सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में देर रात लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। मामले में पेश किए गए गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे। उन्होंने बताया कि जिप्सी में मौजूद सभी सितारों ने सलमान को शिकार करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद गोली की आवाज सुनकर सभी गाववाले वहां एकत्र हो गए थे। गांव वालों के आने के बाद सलमान वहां से गाड़ी लेकर भाग गए थे और दोनों हिरण वहीं पड़े थे।

क्या है सरकारी वकील का कहना?

सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे | हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे |
सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए | उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं |

सलमान खान के वकील का पक्ष

इन आरोपों से इनकार करते हुए सलमान के वकील एच.एम. सारस्वत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं | उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि काले हिरण बंदूक की गोली से ही मारे गये थे और ऐसी स्थिति में इस तरह की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता |

इन धाराओं के तहत होगी सजा

बता दें, इस मामले में सलमान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/51 में आरोप लगाए गए है। वहीं सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली व दुष्यंतसिंह के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/52 और आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप लगाते हुए सजा देने की मांग की गई है। अगर कोर्ट सलमान के साथ बाकी आरोपियों को दोषी मानती है तो उन्हें वाइल्ड लाईफ एक्ट 9/51 व 9/52 के तहत कम से कम एक से लेकर छह साल तक की जेल हो सकती है।

चार मामलों में फंसे हैं सलमान

बता दें कि सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में चार मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से तीन मामले हिरण शिकार के और एक अवैध हथियार रखने के लिए दर्ज किया गया थ। इनमें से दो मामलों पर सलमान को कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था।वहीं अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था और अब सलमान के खिलाफ इस चौथे मामले पर आज फैसला हुआ है। अब बीएस देखना यह है कि , सजा के मामलेमें कोर्ट क्या फैसला सुनती है।

मनीषा वतारे :Journalist. Perennially hungry for entertainment. Carefully listens to everything that start with "so, last night...". Currently making web more entertaining place.