शिल्पा शेट्टी, उनकी बहन शमिता शेट्टी और मां सुनंदा शेट्टी पर 21 लाख रुपये का लोन न चुकाने पर मामला दर्ज हुआ है। यह मामला कोर्ट में चल रहा है। दरअसल, शिल्पा और शमिता के पिता सुरेंद्र शेट्टी ने 21 लाख रुपये का लोन लिया था। इस मामले में परहद आमरा नाम के एक व्यक्ति ने केस दर्ज इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।
परहद आमरा एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के मालिक हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुरेंद्र शेट्टी ने 2015 में उनसे लॉन लिया था और जनवरी 2017 तक उन्हें लोन चुकाना था, लेकिन अब शिल्पा, शामिता और उनकी मां सुनंदा लोन चुकाने से मना कर रहे हैं। केस की सुनवाई अब 29 जनवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक परहाद ने एक लिखित शिकायत में दावा किया कि सुरेंद्र शेट्टी ने 18 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर पर उनसे 21 लाख रुपए लिए थे। चेक सुरेंद्र की कंपनी ‘कोर्गिफ्ट’ के फेवर में था। परहाद ने दावा किया है कि जब सुरेंद्र ने लोन लेने आए थे तब उन्होंने बताया था कि इस कंपनी में उनकी बेटी और पत्नी भी पार्टनर्स हैं। उनके लोन चुकाने से पहले ही 11 अक्टूबर 2016 को उनका निधन हो गया। तबसे शिल्पा और उनकी मां उनका लॉन नहीं चुकाया।
धारा 156 के तहत मामला दर्ज
शेट्टी परिवार को पहला कानूनी नोटिस 24 अप्रैल 2017 को भेजा गया। लेकिन शेट्टी ने उन पर ही आरोप लगा दिया। इसके बाद परहाद ने जुहू पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद उन्हें बताया कि मामला सिविल कोर्ट का है। उसके बाद परहाद क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के धारा 156 तहत ने अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में निजी शिकायत दर्ज की।
कोर्ट में शेट्टी परिवार कोई पेश नहीं हुआ।
परहाद के वकील युसुफ इकबाल ने कहा कि पहली बार 8 दिसंबर 2018 को मामले की सुनवाई हुई और तबसे न तो शेट्टी परिवार से कोई और न ही उनका कोई वकील सुनवाई में आया। कोर्ट ने जुहू पुलिस को क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कीधारा 202 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस को जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
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