सुशांत केस: CBI को जांच के लिए लेनी होगी BMC से इस बात की मंजूरी

सुशांत की मौत के मामले में जांच के लिए मुंबई आने वाले सीबीआई (CBI) टीम को शहर में एक सप्ताह से अधिक समय तक रहना है तो उसे गृह पृथक-वास से छूट के लिए आवेदन करना होगा।

सुशांत केस में CBI को लेनी होगी BMC से जरूरी मंजूरी

Sushant Case: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) सुसाइड केस में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया। सुशांत केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दिया है। वहीँ कोर्ट के फैसले के बाद बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सुशांत की मौत के मामले में जांच के लिए मुंबई आने वाले सीबीआई (CBI) टीम को शहर में एक सप्ताह से अधिक समय तक रहना है तो उसे गृह पृथक-वास से छूट के लिए आवेदन करना होगा।

बीएमसी के एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं होने के पर बताया कि महाराष्ट्र सरकार के नियमों के मुताबिक महत्वपूर्ण काम से आने वाले सरकारी अधिकारियों और कोविड-19 संबंधी ड्यूटी पर लगे डॉक्टरों को सात दिन ठहरने के लिए गृह पृथक-वास के नियम से छूट है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि लेकिन अगर दूसरे प्रदेश के अधिकारी यहां 7 दिन से अधिक समय तक रुकना चाहते हैं तो उन्हें BMC से छूट के लिए आवेदन करना होगा।

वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ शिवसेना नेता परब ने यह दावा भी किया कि उच्चतम न्यायालय ने अभी तक मुंबई पुलिस द्वारा की गयी जांच में कोई त्रुटि नहीं पाई है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई से राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज प्राथमिकी के मामले में जांच करने को कहा है।

परब ने कहा महाराष्ट्र सरकार का यह कहना था कि मामले को मुंबई स्थानांतरित किया जाए क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है। उन्होंने आगे कहा ‘राज्य सरकार इस बारे में फैसला करेगी कि पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए या नहीं।

Sushant Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुशांत केस में CBI करेगी जांच

हिंदी रश की ताजा वीडियो यहां देखें:

lakhantiwari :मेरा नाम लखन तिवारी है और मैं एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट के रूप में पिछले 6 वर्षों से काम कर रहा हूं. एंटरटेनमेंट की खबरों से खास लगाव है. बॉलीवुड की खबरें पढ़ना और लिखना दोनों ही पसंद है.