कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिन ‘भारत जोड़ो यात्रा’ अभियान के तहत पैदल यात्रा कर रहे हैं. चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा काफी चर्चा में है. कुछ दिनों पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिल्म मेकर पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए अभियान ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल हुईं और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के साथ पैदल यात्रा किया. वहीं चुनाव से पहले इस यात्रा का कांग्रेस पार्टी खूब प्रचार कर रही है. पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर आए दिन नई- नई फोटोज और वीडियोस सामने आते रहते हैं. हालांकि अब पार्टी द्वारा उनके सोशल मीडिया पर शेयर किया गया एक वीडियो उनके लिए सिरदर्द बन गया है.
दर्ज कराई शिकायत:
दरअसल, कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पैदल यात्रा करते नजर आ रहे हैं, साथ ही वो लोगों का अभिवादन हाथ उठा कर करते हैं. वहीं इस वीडियो में फिल्म ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (KGF Chapter 2) के म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है, जोकि अब उनके लिए सिरदर्द बन गया है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने मेकर्स या साउंडट्रैक की अनुमति के बिना ही फिल्म के म्यूजिक का उपयोग किया है. ऐसे में अब एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवा दी है. यह भी पढ़ें: मायानगरी को मिलेगी एक और फिल्म सिटी, CM एकनाथ शिंदे ने ऐलान करते हुए बताया जगह का नाम!
कंपनी ने कहा :
एमआरटी म्यूजिक के मुताबिक, कांग्रेस ने बिना अनुमति के फिल्म से गाने लिए हैं और उनका इस्तेमाल राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारत जोड़ो यात्रा के मार्केटिंग वीडियो बनाने के लिए किया है. आगे इस कंपनी ने ये भी कहा कि, उन्होंने ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (KGF Chapter 2) के हिंदी वर्जन के लिए अच्छा पैसा लगाया था, जबकि कांग्रेस ने अपने राजनीति मुद्दों को आगे करने के लिए बिना अनुमति या लाइसेंस के अपने कैंपेन में साउंडट्रैक का उपयोग किया.
इनके खिलाफ हुई शिकायत :
वहीं राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सहित सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश के खिलाफ भी म्यूजिक कंपनी ने केस दर्ज किया है. अब कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत 403, 465, 120बी, आर/ डब्ल्यू धारा 34 और सुचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत शिकायत दर्ज की गई है.
यह भी पढ़ें: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के पैरेंट बनने के बाद हॉलीवुड जगत से आई बधाई, एक्ट्रेस गैल गैडोट ने भेजा दिल!
बॉलीवुड और टीवी की अन्य खबरों के लिए क्लिक करें: