बीस वर्ष पहले जोधपुर के कांकणी गांव के जंगल में काले हिरण (संरक्षित वन्य प्राणी) का शिकार करने के मामले में जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) देव कुमार खत्री की कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता सलमान खान को पांच वर्ष की जेल और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वह चौथी बार जोधपुर जेल गए हैं। इस केस में सह आरोपी रहे अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी संदेह के लाभ पर बरी हो गए। इन पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप था। इससे पहले जोधपुर में हिरण के शिकार से जुड़े तीन अन्य मामलों में 1998, 2006 और 2007 में सलमान कुल 18 दिन जेल में रहे चुके हैं।
बता दे कि, हिरण शिकार मामले में पांच साल की जेल की सजाए सुनाए जाने के बाद सलमान खान की पिछली रात सलाखों के पीछे गुजरी। जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान रात भर भूखे पेट रहे और सोए भी नहीं। रात भर वे इसी आस में बैठे रहे कि कब सुबह हो, कोर्ट खुले, उनकी जमानत अर्जी पेश की जाए और जमानत मिलते ही वे बाहर आ जाएं।
जानकारी के मुताबिक, सलमान को गुरुवार शाम ही जेल में ले जाया गया था। वहां शाम को कैदियों के बीच चाय बांटी गई, लेकिन सलमान ने पीने से इन्कार कर दिया। इसी तरह रात में पत्ता गोभी और बेंगन की सब्जी वाला खाना परोसा गया, उसे भी खाने से अभिनेता ने इन्कार कर दिया।
कोर्ट में सलमान की जमानत का केस 24वें नंबर पर है, ऐसे में उनकी सुनवाई में देरी हो सकती है। सलमान के वरीक महेश बोड़ा ने मीडिया से कहा है कि चश्मदीदों की विश्वसनियता पर सवाल उठाएंगे। उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कल शाम में मुझे इंटरनेट कॉल्स और मैसेज से कुछ धमकियां मिली थीं। सलमान को जमानत मिलने की पूरी उम्मीद है।