दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आए दिन नया मोड़ आ रहा है. भले ही आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की, लेकिन अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं जो पुलिस को परेशान कर रहे हैं. इसी बीच टीवी एक्टर और श्रद्धा के दोस्त इमरान नज़ीर खान ने आफताब को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. यह भी पढ़ें: इस वजह से सिंगल है ‘आशिकी’ फेम एक्ट्रेस अनु अग्रवाल, बॉयफ्रेंड संग ब्रेकअप ने खोली आंखें!
इमरान नज़ीर खान ने किए खुलासे
मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव, मैडम सर, अलादीन: नाम तो सुना होगा जैसे शोज में काम करने वाले इमरान ने हाल ही में कई खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि आफताब को ड्रग्स की लत थी और श्रद्धा उसकी इस लत को छुड़वाना चाहती थीं. इमरान ने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान बताई है. इमरान नज़ीर ने कहा, ‘श्रद्धा को मैं जानता था. उसने मुझे फरवरी 2021 में बताया था कि उसकी जिंदगी नर्क बनी हुई है. श्रद्धा के मुताबिक, उसका बॉयफ्रेंड आफताब एक ड्रग एडिक्ट था और 2-3 साल से लगातार ड्रग्स ले रहा था. उसने मुझे आफताब के लिए रीहैब की डीटेल्स भी मांगी थीं’.
अफताब की ड्रग्स की लत को छुड़वाना चाहती थी
नज़ीर ने बताया कि अफताब की ड्रग्स की लत को छुड़वाना चाहती थी श्रद्धा. इमरान नज़ीर ने बताया कि श्रद्धा, आफताब की ड्रग्स की लत छुड़वाना चाहती थी. वह उसे रीहैब भेजना चाहती थी और इसीलिए उनकी मदद ली. श्रद्धा ने इमरान नज़ीर से कहा था कि उनके पास कोई रिसोर्स या जानकारी नहीं है, जिससे आफताब की मदद कर सकें. इमरान नज़ीर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में कई युवाओं की मदद कर चुके हैं, इसलिए श्रद्धा ने इमरान की मदद मांगी. इमरान ने श्रद्धा से उनकी मदद करने का वादा किया था. लेकिन जब श्रद्धा दिल्ली आ गईं तो उसने इमरान नज़ीर से संपर्क नहीं किया’.यह भी पढ़ें: Bigg Boss 16: शालीन भनोट और टीना दत्ता के प्यार की सच्चाई आई सामने, घरवालों ने कहा- ‘सिर्फ अटेंशन के लिए…’
बता दें, अब आरोपी आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा. आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 22 नवंबर की सुबह साकेत कोर्ट में पेश किया गया था. आफताब ने कोर्ट में जज के सामने कबूल किया था कि मैंने जो भी किया वह गुस्से में किया. वहीं श्रद्धा मर्डर मामले की सीबीआई (CBI) जांच की मांग लेकर दायर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने इस याचिका को पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका बताते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया.
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