राजधान के जोधपुर के कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार के मामले में कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगी। फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, नीलम हिरण शिकार मामले में मुख्य आरोपी है। इन पर कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है। हिरण शिकार में ये फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री दोषी है या नहीं, कोर्ट इस बारे में गुरुवार को फैसला देगी।
सुनवाई के लिए सभी सितारे जोधपुर के लिए निकल चुके हैं | फैसले के वक्त सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहना है। कई सितारे मुंबई एयरपोर्ट से जोधपुर के लिए निकलते हुए देखे गए। सलमान खान दुबई में एक फिल्म शूटिंग में व्यस्त है। ऐसे में उनके आज देर रात या कल सुबह आने की सूचना है। फैसले के वक्त सभी आरोपियों के कोर्ट में मौजूद रहना जरुरी है।
कोर्ट अगर दोषी मानती है तो फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों को तीन से छह साल की सजा हो सकती है। तीन साल से कम सजा होने पर उन्हें जमानत मिल सकती है, लेकिन इससे ज्यादा सजा मिली तो उन्हें कोर्ट जेल भेज सकती है। हिरण शिकार मामले को लेकर बॉलीबुड और मीडिया जगत में खासी हलचल है।
सलमान के अलावा सैफ, तब्बू, सोनाली बेंद्रे नीलम भी मामले में आरोपी हैं | इनपर शिकार के लिए उकसाने का आरोप है। सैफ ने मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया से बात नहीं की। इस मामले में आजतक की टीम ने तब्बू से बातचीत की कोशिश की पर उन्होंने भी कमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, इस वक्त बातचीत करने के लिए ये सही प्लेटफार्म नहीं है।
जानकारी के मुताबिक वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर सात साल के अधिकतम कारावास की सजा का प्रावधान है। सलमान का केस 20 साल पुराना है, ऐसे में इन्हें 6 साल के कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। उनके साथी आरोपियों पर भी यही कानून लागू होगा।
बताते चलें कि 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे। इस केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था। सलमान के कमरे से पुलिस ने 22 सितंबर, 1998 को रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी।
वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।
एफआईआर के मुताबिक, सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था।