New Rules From 1 January 2020: इस साल मोदी सरकार ने कई नए नियम बनाए जिससे लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीँ अब नए साल में भी लोगों को ऐसी ही कई और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ साल के शुरुआत यानी 1 जनवरी से ये 6 नियम बदल रहे हैं। इनके बारे में आपका जानना बहुत जरुरी है। अगर नहीं जानेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
1. पैन-आधार लिंक ( PAN-Aadhaar Link)
सबसे पहले तो जो नियम आता है उसमें आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक कराना है। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही है। इसलिए साल के अंत तक आपको ये जरुरी काम पूरा कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो आपके कई वित्तीय लेनदेन के काम रुक सकते हैं।
2. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR Filing)
वहीँ दूसरे नंबर पर आता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल किया जा सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस कम लगेगा। 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपए का फाइन लगेगा। नए साल के लगते ही ये जुर्माने की राशि डबल हो जाएगी। 1 जनवरी 2020 से जुर्माने की राशि बढ़कर 10000 रुपए हो जाएगी। इसमें जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम होगी उनसे 1000 रुपए का ही जुर्माना वसूला जाएगा।
3. स्टेट बैंक मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड
तीसरे नंबर पर आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को बदलने की आखिरी तारीख, जी हाँ इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक है। वहीँ 1 जनवरी 2020 से यह कार्ड काम नहीं करेगा। जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। SBI अपने ग्राहकों से लगातार कह रहा है कि वह पुराना कार्ड रिप्लेस करवा कर ईएमवी चिप वाला कार्ड ले लें। कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए अभी किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा।
4. सबका विश्वास योजना
सरकार द्वारा सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने विवादित मामलों के निवारण के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो रही है। इस योजना को आगे बढ़ाने की सरकार की कोई योजना दिखाई नहीं दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने विवादों के समाधान के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। जिसके चलते आप अभी इसका लाभ ले सकते हैं।
5. NEFT ट्रांजैक्शन्स चार्ज
NEFT ट्रांजैक्शन्स पर नहीं लगेगा चार्ज: नए साल में ग्राहकों को बैंकों की ओर से बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। बैंकों ने अपने ग्राहकों को नई सौगात दी है। नए साल यानी 1 जनवरी 2020 से ग्राहक को बैंकों से एनईएफटी के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन के लिए कोई राशि नहीं देनी पड़ेगी।
6. जीएसटी रजिस्ट्रेशन
मोदी सरकार की वित्तीय क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जाने वाली जीएसटी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अब और भी सरल बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। एनुअल रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी गई थी, जबकि नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा।