भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने 25 मई से घरेलू वाणिज्यिक उड़ान (Domestic Airways) को पुनारंभ करने के लिए अपने सभी हवाई अड्डों को मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। SOP के अनुसार सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकृत होना पड़ेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अनुसार, इसकी प्रवेश द्वार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा जांच की जाएगी। हालांकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु अनिवार्य नहीं है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने यह भी बताया, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाएगी जिससे यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे।
25 मई से घरेलू यात्रियों को किन-किन नियमों का पालन करना होगा, जानें यहां
१. सभी पैसेंजर्स को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को यात्रियों के बैगेज को टरमिनल में एंट्री देने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज करने होगा।
२. फ्लाइट डिपार्चर के 4 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग पहुंचना होगा। वरना आपको एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर नहीं लिया जाएगा।
३. भीड़भाड़ से बचने के लिए टर्मिनल के सभी गेट्स को खोला जाना जरूरी है जिससे यात्री टर्मिनल के अंदर जा सकें और सारे सुरक्षा प्रोसीजर का पालन कर सकें। एयरपोर्ट पर आपको सोशल डिस्टन्सिंग का ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा।
४. 14 साल से अधिक उम्र वाले पैसेंजर्स के लिए फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। आरोग्य सेतु में अगर ग्रीन नहीं दिखा तो एंट्री नहीं मिल पाएगी।
५. जिन यात्रियों को विशेष देखभाल जैसे दिव्यांग या बुजर्ग या छोटे बच्चे जिन्हें व्हीलचेयर की जरूरत हो, उनको हैंडल करने वाले एयरपोर्ट स्टाफ और व्हील चेयर्स को पूरी तरह सैनिटाइज करना जरूरी होगा.