बजट 2019: मोदी सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री में भरा जोश, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और फिल्म पायरेसी पर किया बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने फिल्ममेकर्स के लिए सिंगल-विंडो क्लियरेंस का ऐलान किया। इसके बाद फिल्ममेकर्स पूरे देश में कही भी शूट कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पायरेसी रोकने के लिए सिनेमैटोग्राफी एक्ट में बदलाव करेगी।

संसद में बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल। (साभारः लोकसभा)

अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज मोदी सरकार का पांचवा बजट पेश किया है। इस बजट में फिल्ममेकर्स को बड़ी राहत दी है। उन्होंने फिल्ममेकर्स के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की घोषणा की है। इसके तहत फिल्ममेकर्स बिना किसी बाधा के पूरे देश में किसी भी लोकेशन पर शूटिंग कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी राज्य प्रशासन से परमिशन लेने की जरुरत नहीं होगी।

पीयूष गोयल ने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस फिल्मों की शूटिंग को आसान करेगा। इससे पहले विदेशी फिल्ममेकर्स इसका लाभ ले पाते थे लेकिन अब भारतीय फिल्ममेकर्स भी इसका लाभ ले पाएगी। इसके बाद कई फिल्म मेकिंग से जुड़ी कंपनियों के शेयर में भी उछाल आई। मुक्ता आर्ट्स में 8 प्रतिशत जबकि इरोज, बालाजी और पीवीआर में 1 एक प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

संसद में पीयूष गोयल ने कहा…
मनोरंजन उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजक क्षेत्र है। मनोरंज उद्योग को बढ़ा देने के लिए, फिल्मों की शूटिंग आसान करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सुविधा जो केवल विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए उपलब्ध थी, अब भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही है। विनियामक प्रावधान विशेषकर फिल्मों को मंजूरी देने के लिए स्व-घोषणा पर अधिक निर्भर रहेंगे। हम पायरेसी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए  सिनेमैटोग्राफी एक्ट में एंटी कैमकॉर्डिंग प्रावधानों को भी शामिल करेंगे।

फिल्म टिकट्स पर जीएसटी घटा

इतना ही नहीं पीयूष गोयल ने बजट 2019 पेश करने के दौरान संसद में कहा कि फिल्मों की पायरेसी रोकने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए सिनेमैटोग्राफी एक्ट में एक एंटी-कैमकोडिंग प्रावधान भी पेश किया जाएगा। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने मूवी टिकट्स के जीएटी पर भी कटौती की है। पहले 100 रुपए की जिस टिकट पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता, अब वह 18 प्रतिशत हो गया है।

ये सिनेमैटोग्राफी एक्ट
आपको बता दें कि फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए सूचना एवं प्रसारण ने मंत्रालय सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 में बदलाव करने जा रही है। मंत्रालय ने पायरेसी करने वालों के लिए सजा का प्रावधान इस एक्ट के सेक्शन सात में रखा है। सरकार ने पायरेसी को एक दंडनीय अपराध माना है। जिसके तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा या 10 लाख रुपये जुर्माना देना होगा। किसी पायरेसी के मामले में ये दोनों भी लागू हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही अपने आवास पर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों को इनवाइट किया था। जिसमें करण जौहर, एकता कपूर, रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह,  आलिया भट्ट, रणबीर कपूर सहित कई सितारें शमिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सबसे संभवतः बॉलीवुड बिजनेस को लेकर चर्चा की । उन्होंने फिल्मों की पायरेसी को लेकर भी चर्चा की।

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रमेश कुमार :जाकिर हुसैन कॉलेज (डीयू) से बीए (हॉनर्स) पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेने के बाद रामजस कॉलेज में दाखिला लिया और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटकल साइंस में पढ़ाई की। इसके बाद आईआईएमसी दिल्ली।