Coronavirus Unlock-1: देशभर में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन (Lockdown) किया गया था। हलाकि अब unlock 1 में देशव्यापी में ढील देने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। बता दे, इस महामारी के बीच केंद्र सरकार (Central government) ने रेस्तरां (Restaurant) , मॉल (Mall) , होटल (Hotel) और धार्मिक स्थानों (Religious places) के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वही 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने के बाद सरकार ने एक जून से अनलॉक-1 की घोषणा की है। इसके साथ ही 8 जून से रेस्टोरेंट और मॉल्स भी खुलने वाले है। लेकिन रेस्टोरेंट और मॉल्स जाने वाले लोगों को कई बातों को ध्यान में रखकर जाना होगा।
नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत धार्मिक स्थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नहीं छूने की सलाह लोगों को दी गई है। मॉल, रेस्टोरेंट जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मॉस्क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना केसों की संख्या बढ़ते हुए दो लाख के पार पहुंच गई है।
इन बातों का रखना होगा ख़ास ध्यान साथ ही सोशल डिस्टन्सिंग को करना होगा फॉलो:
1. बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्टोरेंट जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है। रेस्टोरेंट में हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहने की सलाह इन दिशानिर्देशों में दी गई है।
2. होटल-रेस्टोरेंट का मेन्यू डिस्पोजेबल होना चाहिए। बैठक के दौरान दो सीटों के बीच पर्याप्त दूरी रखने की भी सलाह दी गई है। रेस्टारेंट में ग्राहक के जाने के बाद सीट सेनिटाइज करने होंगे। रेस्टोरेंट स्टाफ को ग्लव्ज और मॉस्क पहनना जरूरी होगा। कंटनमेंट जोन में होटल, रेस्टारेंट आदि खोलने की इजाजत नहीं है।
3. धार्मिक स्थलों में 65 साल से अधिक उम्र के बुजर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते। प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई है। धार्मिक स्थलों में थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी, साथ ही मॉस्क पहनना जरूरी है। धार्मिक स्थलों को बार-बार सेनिटाइज करना होगा।
4. स्टाफ और गेस्ट को आपस में संपर्क में आने से बचना होगा। जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की बनाकर रखें। जब हाथ साफ तौर पर गंदे न हों तब भी साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की प्रैक्टिस करें।
5.मॉल में आने-जाने वालों को रोकने और धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों को न छूने, प्रसाद या चर्णामृत नहीं देने, भजन कीर्तन नहीं करने जैसे निर्देश शामिल हैं। हालांकि कंटनमेंट जोन वाले इलाकों में पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी।
6.अगर कोई कर्मचारी Covid-19 के कंटेन्मेंट जोन में रहता है तो उसे घर से काम की इजाजत तब तक दी जानी चाहिए जब तो उसका इलाका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 फ्री नहीं घोषित कर दिया जाता। मंत्रालय के अनुसार इस अवधि को छुट्टियों में नहीं जोड़ा जाएगा।
7. अगर कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि कंटेन्मेंट जोन में हॉस्पिटल और अन्य जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे।
8.दफ्तर में काम करने वाले ड्राइवर्स को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन, वाहन के अंदर भी करना होगा। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसे Covid-19 के दौरान नियमों की जानकारी है या नहीं। अगर ड्राइवर किसी कंटेन्मेंट जोन का निवासी है तो उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को पैसेंजर के उतरने के बाद डिसइंफेक्ट करना जरूरी है।
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