नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद नियम तोड़ने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए हैं। एक तरह से कहा जाएं तो नियम का उलंघन करने वाले व्यक्ति को पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल, दिल्ली के गीता कॉलोनी के रहने वाले एक युवक को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस (Gurugram Traffic Police) ने 23 हज़ार रुपए का चालान काटकर हाथ में थमा दिया। ये सुन कर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसे कैसे, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको एक और झटका लग सकता है। जिस स्कूटी का चालान काटा गया है, उसकी फ़िलहाल मार्केट वैल्यू 15 हजार रुपए है। चालान तो काटा ही साथ ही उस शख्स की स्कूटी को भी सीज कर दिया गया है। सभी लोग इस चालान के बारे में बातें कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार 15 हजार की स्कूटी पर 23 हजार रुपए का चालान कैसे आ सकता है।
क्यों कटा 23 हजार रुपए का चालान
दिल्ली की गीता कॉलोनी निवासी युवक का नाम दिनेश मदान है। वो सोमवार को गुरुग्राम किसी काम से गए थे। जिला अदालत कॉम्पलेक्स के सामने स्थित सर्विस रोड पर दिनेश ने अपना हेलमेट उतार दिया। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब दिनेश से उनकी गाड़ी के कागजात मांगे तो उन्होंने कागजात साथ न होने की स्थिति में गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें 23 हजार रुपये का चालान काट कर दे दिया। वहीं दिनेश मदान की मासिक आमदनी 15-20 हजार रुपए है। वहीं जांच में ये भी पता च की दिनेश के पास न तो स्कूटी की आरसी थी और न हीं ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट,थर्ड पार्टी बीमा था। पांच नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने इतने रुपये का चालान फाइल किया है।
मोबाइल पर आया 23 हजार रुपए के चालान का मैसेज
दिनेश मदान का के मुताबिक वो सर्विस लेन में जा रहे थे इसलिए हेलमेट को उन्होंने हाथ में लिया हुआ था। हालांकि उन्होंने अपनी बात में ये भी माना कि उनके पास स्कूटी के कागज नहीं थे। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि यदि 23 हजार रुपए देने होंगे तो मैं 15 हज़ार की स्कूटी के लिए चालान का भुगतान नहीं करूंगा। दिनेश ने कहा कि जब से उनके मोबाइल पर 23 हजार रुपए के चालान का SMS आया है तब से वह परेशान हैं।
एक सितंबर से बदल गए हैं नियम
एक सितंबर से ट्रैफिक चालान की राशि में काफी बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि कई राज्यों में यह नियम सोमवार को लागू नहीं हो पाए थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था। हालांकि ज्यादातर राज्यों में यह नियम लागू हो रहे हैं।