सड़क पर बेतरतीब से चल रही मोटर गाड़ियों पर समझो अब नकेल कसने का समय आ गया है। जी हां, जब से देश में नया मोटर अधिनियम (New Motor Vehicles Act) क्या लागू हुआ वो तो अच्छे-अच्छों की जान पर बन आया। जैसा की इन दिनों भारी भरकम चालान की बहुत सी खबरें ट्रैंड में हैं वहीं इन खबरों से निजात पाने का तरीका दूर-दूर तक नजर नहीं आता। मानों अब लगता हैं कि पब्लिक को भी इन गलतियों को दोहराने की आदत सी हो गई है। तभी तो हजारों के चालान भरने की खबरों को सुनने के बाद भी लोग अपने कानों को बंद किये हुए हैं। जी हां, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको भी यही लगेगा।
1 सितंबर से पूरे देश में लागू हुए नए मोटर अधिनियम के कारण लोगों को ट्रैफिक उल्लंघन पर भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। वहीं इसी बीच एक मामला राजस्थान से आ रहे दिल्ली एनसीआर के एक ट्रक मालिक का है। जिसे दिल्ली में आते ही एक लाख 41 हजार रुपये का चूना लग गया। दरअसल, 5 सितंबर के तड़के राजस्थान से आ रहे दिल्ली में उनके ट्रक को ओवरलोडिंग हालात में पाया गया, जिसके बाद 9 सितंबर को रोहिणी कोर्ट में ट्रक के मालिक ने 1,41,700 रुपये का जुर्माना भरा। जानकारी के मुताबिक जुर्माना भरने वाले शख्स का नाम भगवान राम बताया जा रहा है। तभी से ये मामला सुर्खियों में बन गया।
Delhi: A truck owner from Rajasthan paid challan amount of Rs 1,41,700 at Rohini court on September 9 for overloading the truck on September 5. pic.twitter.com/2P4G9JqDgR
— ANI (@ANI) September 10, 2019
आपको बता दें यह चालान दिल्ली पुलिस ने नहीं बल्कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने काटा है। ट्रैफिक पुलिस एसीपी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं ये कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी किसी स्कूटी वाले का 23 हजार रुपये का चालान कटा तो किसी को 46 हजार रु के जुर्माने की रसीद थमा दी। वहीं दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक चालान काटकर लाखों की राशी को वसूल कर लिया है।
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