डॉक्टरों पर अब हिंसा करना पड़ सकता है भारी, सरकार ने उठाया बड़ा कदम 123 साल पुराने महामारी कानून में बड़ा बदलाव

डॉक्टर्स पर लगातार हिंसा कर रहे है। अब इस मामलें पर केंद्र सरकार (Central Government) ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है।

डॉक्टरों पर अब हिंसा करना पड़ सकता है भारी, सरकार ने उठाया बड़ा कदम दोषियों को होगी 7 साल की सजा और जुर्माना

Coronavirus Updates: कोरोना वायरस(Coronavirus) की वजह से पूरे देश में हलचल सी मची हुई है देश में लगातार संक्रमित मामलें बढ़ते ही जा रहे है। कोरोना के इस लड़ाई में मेडिकल स्टाफ का बहुत ज्यादा सहयोग हैं। देश के डॉक्टर्स दिन-रात कोरोना से संक्रमित लोगों की जान बचाने में लगे हुए है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जो कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टर्स पर लगातार हिंसा कर रहे है। अब इस मामलें पर केंद्र सरकार (Central Government) ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है।

बता दे, इस अध्यादेश में साफ लिखा गया है अगर कोई भी व्यक्ति अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कारवाही होगी साथ ही उसे 3 महीने से 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। सरकार ने इसके लिए 123 साल पुराने महामारी कानून (Epidemic Diseases Act) में बड़ा बदलाव कर हिंसा के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के बारे में कहा है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रही हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून में बदल जाएगा।

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प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महामारी कानून (Epidemic Diseases Act) में बदलाव करके अध्यादेश लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। ये संज्ञान लेने और गैर जमानती होगा। 30 दिन में कार्रवाई होगी और एक साल में फैसला आएगा। साथ ही उन्होनें यह भी बताया की अगर कोई डॉक्टर की संपत्ति को नुक्सान पहुंचता है तो उस इंसान को उस संपत्ति का दुगना वैल्यू भरना होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा के लिए भारी सजा और भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। आरोपियों को तीन महीने से लेकर 5 साल की सजा, 50 हजार से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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