जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) कैंपस में फरवरी 2016 में एक इवेंट के दौरान देश-विरोधी नारे लगाने के आरोप में दिल्ली पुलिस देशद्रोह के मामले (Sedition Case )में सोमवार को कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar), उमर खालिद (Umar Khalid )और अनिरबान भट्टाचार्य (Anirban Bhattacharya) सहित 10 लोगों के खिलाफ 12000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। लोकसभा चुनाव 2019 चुनाव की तैयारी में जुटे कन्हैया कुमार के लिए यह खतरे के संकेत हैं।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सुमित आनंद देशद्रोह के इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेंगे। चार्जशीट में आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रायीआ रसूल, बशिर भट और बशारत के नाम भी दर्ज किए गए हैं। इन सबके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत 124 ए (देशद्रोह), 323(भावनाएं आहत करना), 465 ( जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल), 143 ( गैरकानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करना), 149 (कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए गैरकानूनी भीड़ जमा करना) , 147 ( दंगा भड़काना) और 120 बी धाराएं लगाई गई हैं।
राजनीति से प्रेरित चार्जशीट
कन्हैया कुमार ने कहा है कि वह उस समय जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले चार्जशीट जमा कराने की टाइमिंग पर सवाल उठाया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा ,’अगर खबर ठीक है कि न चार्जशीट दायर की गई है, तो मैं मोदी जी और पुलिस का धन्यवाद कहना चाहूंगा। तीन साल बाद लोकसभा चुनाव से पहले चार्जशीट दायर करना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह राजनीति से प्रेरित है। मैं अपने देश की न्यायपालिका विश्वास करता हूं।’
अफजल गुरू की याद में किया इवेंट
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की। संसद हमले में दोषी आतंकवादी अफजल की याद में 9 फरवरी 2016 को हुए एक इवेंट के बाद हुई एफआईआर पर यह चार्जशीट आधारित है। एफआईआर में बताया गया था कि इवेंट के दौरान देश विरोधी नारेबाजी की गई थी। एबीवीपी की शिकायत के पर जेएनयू प्रशासन ने की मनाही के बाद भी इवेंट का आयोज किया गया था।
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