Kathua Rape Murder Case: ‘गुड़िया’ के 3 दोषियों को उम्रकैद और 3 को सुनाई गई 5-5 साल की सजा

जम्मू कश्मीर के कठुआ (Kathua Rape Murder Case) में एक 8 साल की मासूम 'गुड़िया' से कई दिनों तक गैंगरेप के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सोमवार को पठानकोट कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

कठुआ रेप-मर्डर केस का मास्टरमाइंड सांझीराम। (फोटो- ट्विटर)

कठुआ रेप-मर्डर मामले (Kathua Rape Murder Case) में पठानकोट कोर्ट (Pathankot court Kathua Case) ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने घटना के मास्टरमाइंड पूर्व राजस्व अधिकारी सांझीराम सहित 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने शाम 4 बजे के बाद दोषियों की सजा का ऐलान किया। सांंझीराम, प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अन्य तीन दोषियों को सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है।

इस मामले में सातवें आरोपी सांझीराम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है। मामले के आठवें आरोपी कथित नाबालिग बेटे के खिलाफ केस अभी शुरू नहीं हुआ है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट नाबालिग आरोपी की उम्र संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगी।

जम्मू कश्मीर का कठुआ (Kathua Rape Murder Case) पिछले साल जनवरी में दहल गया था। यहां 10 जनवरी, 2018 को बंजारा समुदाय की एक 8 साल की मासूम ‘गुड़िया’ को अगवा कर उसके साथ कई दिनों तक हवस का घिनौना खेल खेला गया। जब जी भर गया तो बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने पूर्व राजस्व अधिकारी सांझीराम सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था।

मंदिर में बंधक बनाकर करते थे ‘गुड़िया’ से गैंगरेप

सभी पर आरोप था कि उन्होंने मासूम को गांव के एक मंदिर में बंधक बनाकर कई दिनों तक उसके साथ गैंगरेप किया। बच्ची को नशीली दवाइयां देकर आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करते थे। मासूम को खाना तक नहीं दिया जाता था। 14 जनवरी, 2018 को बच्ची की हत्या कर दी गई। पुलिस को 17 जनवरी को जंगल से मासूम का शव मिला था। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को पठानकोट कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था।

सबसे कम उम्र में जज बनने वाले तेजविंदर सिंह ने सुनाया फैसला

केस की जांच कर रही स्पेशल टीम ने अदालत में 15 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। सबसे कम उम्र में जज बनने वाले सेशन जज तेजविंदर सिंह ने केस की सुनवाई की और 3 जून को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस दौरान उन्होंने 10 जून को फैसला सुनाने के संकेत दिए थे। जिसके बाद सोमवार को अदालत ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोषियों के नाम सांझीराम, सुरिंदर वर्मा, प्रवेश कुमार उर्फ मन्नू, स्पेशल पुलिस अफसर दीपक खजूरिया उर्फ दीपू, उपनिरीक्षक अरविंद दत्त और हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज हैं। सभी दोषियों को कोर्ट से जेल भेजा जा रहा है।

‘गुड़िया के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहीं वकील के सपोर्ट में उतरीं हॉलीवुड स्टार एमा वॉटसन

कठुआ रेप-मर्डर केस में बॉलीवुड सितारों ने की इंसाफ की मांग, देखिए वीडियो…

राहुल सिंह :उत्तराखंड के छोटे से शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखता हूं। वैसे लिखने को बहुत कुछ है अपने बारे में, लेकिन यहां शब्दों की सीमा तय है। पत्रकारिता का छात्र रहा हूं। सीख रहा हूं और हमेशा सीखता रहूंगा।