भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव की सजा के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत (International Court of Justice) में अपील की थी। नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी।
कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट के 16 न्यायाधीशों (15-1 से हुआ फैसला) ने फैसला सुनाया। भारत के पक्ष में 15 जजों ने फैसला सुनाया। साउथ एशिया की इंटरनेशनल लीगल एडवाइजर रीमा ओमेर ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने मेरिट के आधार पर भारत के पक्ष में फैसला दिया है। अदालत ने पाकिस्तान को जाधव की सजा, सजा की प्रभावी समीक्षा और उसपर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। जाधव को काउंसलर एक्सेस भी मिलेगा।
अंतराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में वियना संधि का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस संधि का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने मानवाधिकारों का भी उल्लंघन किया है।
बुधवार दोपहर भारत के गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने इस बारे में मीडिया से कहा था कि कुलभूषण जाधव को भी भारत सरकार अभिनंदन वर्तमान की तरह वापस लेकर आएगी। बताते चलें कि पूर्व नौसेना अधिकारी जाधव रिटायर होने के बाद ईरान के चाबहार में अपना कारोबार कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पाकिस्तान ने अगवा कर लिया था।
पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत सुनाई थी। भारत ने जाधव की सजा का विरोध करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की थी। बुधवार को फैसला आने से पहले देश के कई राज्यों में कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए प्रार्थनाएं की गईं। मुंबई में जाधव के परिवार और दोस्तों ने भी उनकी रिहाई के लिए कामना की।
न्यूज एजेंसी ANI ने किए यह ट्वीट्स…
ICJ: Court finds that Pakistan deprived India of the right to communicate with and have access to Kulbhushan Jadhav, to visit him in detention&
to arrange for his legal representation,and thereby breached obligations incumbent upon it under Vienna Convention on Consular Relations https://t.co/6lYCuEZvlw— ANI (@ANI) July 17, 2019
International Court of Justice verdict: A continued stay of execution constitutes an indispensable condition for the effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav pic.twitter.com/OwlznZP6of
— ANI (@ANI) July 17, 2019
Reema Omer, International Legal Advisor,South Asia: ICJ has ruled in favour of India on merits, affirming Jadhav’s right to consular access and notification. The Court has directed Pakistan to provide effective review and reconsideration of his conviction and sentences pic.twitter.com/Yh3FfDUjbl
— ANI (@ANI) July 17, 2019
The Hague,Netherlands: #KulbhushanJadhav case's verdict to be pronounced by International Courts of Justice shortly pic.twitter.com/oU3os3R2d3
— ANI (@ANI) July 17, 2019
Mumbai: Friends and family of #KulbhushanJadhav pray ahead of the International Court of Justice verdict. pic.twitter.com/y9RVXpKHwD
— ANI (@ANI) July 17, 2019
Hague, Netherlands: India's Ambassador to the Netherlands Venu Rajamony and MEA Joint Secretary (Pakistan-Afghanistan-Iran) Deepak Mittal arrive at International Courts of Justice for #KulbhushanJadhav case's verdict pic.twitter.com/wGfoorqJk7
— ANI (@ANI) July 17, 2019
Hague, Netherlands: Team from Indian Embassy arrives at International Courts of Justice for #KulbhushanJadhav case's verdict pic.twitter.com/zP8g9vRwyc
— ANI (@ANI) July 17, 2019
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