लॉकडाउन 4 देश भर में लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी लॉकडाउन 31 मई बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, लॉकडाउन 4 नए नियमों के साथ शुरू की जाएगी। इस में 5 जोन में एरिया को बांटा जायेगा, वो है रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, कन्टेनमेंट जोन और बफर जोन। अब आज राज्य के मंत्री नए गाइडलाइन जारी करने वाले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले 3 फेसेस से लॉकडाउन 4 बिलकुल अलग होगा।
यहां जानिए लॉकडाउन 4 में नियम कैसे अलग होंगे:
• मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट लॉकडाउन 4 में ंभी बंद रहेंगे।
• मार्केट अभी भी खुले रहेंगे लेकिन सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
• स्टेडियम और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स लॉकडाउन 4 में खुलेंगे।
• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति से यात्री वाहनों और बसों का इंटर-स्टेट अवाक-जावक शुरू हो सकते है। इस फैसला राज्य करेगी।
• रेड जोन, ग्रीन, ऑरेंज, कन्टेनमेंट और बफर जोन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पैरामीटर्स के आधार पर तय किए जाएंगे।
• कन्टेनमेंट जोन में सिर्फ जरुरत के सामान ही मिलेंगे।
• अन्य सभी गतिविधियों को विशेष रूप से निषिद्ध छोड़कर रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन में अनुमति दी जाएगी।
• रेड जोन में भी गैर-आवश्यक वस्तु भी मिलेंगे। प्राइवेट कम्पनीज के कर्मचारी को अब ‘आरोग्य सेतु एप्प’ अभी इस्तेमाल करने की कोई जरुरत नाहीं है।
• धार्मिक स्थान, किसी प्रोग्रम, स्पोर्ट्स, पोलिटिकल के जगहों पर इकट्ठा नहीं होना है। लॉकडाउन 4 में सोशल डिस्टन्सिंग का ख्याल रखें।
• पूजा स्थल, मंदिर लोगों के लिए बंद रहेंगी।
• 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, घर पर ही रहे और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर।
लॉकडाउन के इस चरण का पालन करने के लिए दिशानिर्देशों की सूची यहां दी गई है:
• सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
• सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना स्थानीय अधिकारियों, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों और विनियमों के अनुसार दंडनीय होगा।
• बाजार, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन और विवाह आदि जैसे समारोहों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी।
• शादी के कार्यों के लिए 50 से अधिक मेहमानों की अनुमति नहीं है।
• अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
• सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटका, पान मसाला, तम्बाकू का सेवन अनुमति नहीं है।
• दुकानें ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने और दुकान के अंदर एक समय में 5 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं है।
• सभी प्रवेश और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
• केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी अधिकृत कर्मचारी के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के लिए बाधा दंडनीय है।