Lockdown 5.0: पंजाब में 1 जून से खुल गए सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा, जिले के अंदर मूवमेंट पर रोक नहीं

Lockdown 5.0: देशभर में कोरोना (Coronavirus) के मामलें लगातार बढ़ते जा रहे है। अब लॉकडाउन (Lockdown 5) के 5वें फेज को जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 में पंजाब सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन (Punjab Government Guidelines) जारी कर दी है।

पंजाब में 1 जून से शुरू हो गए सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा

Lockdown 5.0: देशभर में कोरोना (Coronavirus) के मामलें लगातार बढ़ते जा रहे है। अब लॉकडाउन (Lockdown 5) के 5वें फेज को जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 में पंजाब सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन (Punjab Government Guidelines) जारी कर दी है। राज्य में 8 जून से शॉपिंग मॉल (Shopping Malls), पूजा स्थल (Place of worship) और रेस्तरां (Restaurant) खुल जाएंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन (Contentment Zone) में आवश्यक चीजों की खरीद बिक्री की इजाजत होगी और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। सोशल डिस्टन्सिंग (Social Distancing)  का पालन करते हुए गाइडलाइन्स फॉलो किया जाएगा

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के मुताबिक:-

– पंजाब में 8 जून से होटल, हॉस्पिटीलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल्स, मंदिर, मस्जिद गुरुद्वारे, चर्च और रेस्तरां खोले जा सकेंगे।

– पंजाब में सभी सामानों की खरीद बिक्री के लिए ई-कॉमर्स की इजाजत होगी, इसमें गैर जरूरी चीजें भी शामिल हैं।

– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खोले जा सकेंगे, लेकिन वहां दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी।

 गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से लकेर सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।

– एक शहर और एक जिले की सीमा के अंदर मूवमेंट पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी।

– 1 जून से शहर के मुख्य बाजारों में दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन शराब की दुकानें 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक खुली रहेंगी।

– सैलून, नाई की दुकान, ब्यूटी पॉर्लर, और स्पा को भी आज से खोलने की इजाजत दे दी गई है।

– दो राज्यों की सहमति से बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकेंगी. आवश्यक सामानों की आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा।

– टैक्सी, कैब, टेम्पो ट्रैवलर जैसी गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा. हालांकि इसके लिए कोवा (COVA) ऐप से ई पास खुद लेना होगा।

– राज्य में सभी तरह के उद्योगों, निर्माण कार्यों का काम बिना किसी प्रतिबंध के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करने की इजाजत होगी।

– सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल 30 जून तक बंद रहेंगे।

– सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर पूर्णतया पाबंदी होगी. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर पूरी तरह से रोक होगा, हालांकि इसकी बिक्री पर रोक नहीं होगी।

– साइकिल, रिक्शा और ऑटो रिक्शा को भी चलाने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए पंजाब परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

– ट्रेनों और फ्लाइट के जरिए पंजाब आ रहे यात्रियों को या तो कोवा (COVA) ऐप के जरिए ई-पास लेना पड़ेगा या फिर उन्हें अपनी जानकारी रेलवे स्टेशन पर देनी पड़ेगी।

पंजाब आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारनटीन रहना पड़ेगा।

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