Lockdown 5: उत्तर प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन्स हुई जारी, जानिए किन चीजों पर मिली छूट और किसपर लगी पाबंदी

Lockdown 5: देशभर में कोरोना (Coronavirus) की वजह से लॉकडाउन (Lockdown) जारी किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमित आकड़ो को बढ़ता देख देश में एक बार फिर लॉकडाउन की अवधी बढ़ा दी गई है। देश में 1 जून लॉकडाउन 5 जारी कर दिया जाएगा। अब लॉकडाउन-5 के लिए यूपी सरकार (Uttar Pradesh Government) ने गाइडलाइंस जारी कर दिए।

उत्तर प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन्स हुआ जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Lockdown 5: देशभर में कोरोना (Coronavirus) की वजह से लॉकडाउन (Lockdown) जारी किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमित आकड़ो को बढ़ता देख देश में एक बार फिर लॉकडाउन की अवधी बढ़ा दी गई है। देश में 1 जून लॉकडाउन 5 जारी कर दिया जाएगा। अब लॉकडाउन-5 के लिए यूपी सरकार (Uttar Pradesh Government) ने गाइडलाइंस जारी कर दिए। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स (Shopping Malls) और होटल-रेस्तरां (Hotels/Restaurant) भी खोले जा सकेंगे। जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है। यूपी में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसका एलान किया। उन्होंने कहा कि एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी।

लॉकडाउन-5 की मुख्य बातें:

बता दे, यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। वही थोक सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगी। फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क लगाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे।

 

बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। बारात घर में 30 से ज्यादा लोग न हों। बारात घर में हथियार ले जाने पर पाबंदी।
हवाई फायरिंग करने पर कार्रवाई होगी। दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं।

 

थ्री व्हीलर में जितनी सीट उतने सवारी बैठ सकते हैं। बस में जितनी सीट उतनी सवारी बैठ सकती है। सभी तरह के पार्कों में सुबह और शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सैर की अनुमति होगी। माल वाहक वाहन के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। नोएडा गाजियाबाद में आवागमन का फैसला ज़िला प्रशासन तय करेगा।

 

सुपर मार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है। मिठाई की दुकानों में बिठाकर खिलाया नहीं जा सकता। यूपी के अंदर रोडवेज़ की बसें चलाई जाएंगी। अपनी गाड़ियों सर चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा। खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल हेल्थ डिपार्टमेंट की अनुमति के बाद इमरजेंसी सेवाओं को खोल सकेंगे।

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