कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर से पूरी दुनिया परेशान हो गई है। देश में लॉकडाउन (Lockdown) 24 मार्च से हुआ था और लॉकडाउन अवधि बढ़ाते हुए 30 मई किया था। लेकिन अभी थोड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन (Lockdown extended till 30 June) जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। वहीं गृह मंत्रालय के मुताबिक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी
MHA ने कोरोना प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए हैं, जिसमें फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का अनिवार्य पालन शामिल है।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कहा हैं कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा।
सरकार ने अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
चरण I: सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी।
Lockdown to continue in Containment zones till June 30, only essential activities allowed: MHA #UNLOCK1 pic.twitter.com/ViPB0nfpJY
— ANI (@ANI) May 30, 2020
चरण 2: स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।
Movement of individuals shall remain strictly prohibited between 9 pm to 5 am throughout the country, except for essential activities: Ministry of Home Affairs. #UNLOCK1 pic.twitter.com/XvXbX2y5qU
— ANI (@ANI) May 30, 2020
चरण III: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
#UNLOCK1: MHA issues national directives for #COVID19 management, including compulsory use of face masks and social distancing norms pic.twitter.com/ESopuVdeu9
— ANI (@ANI) May 30, 2020