Corona Lockdown 2.0: कोरोना वायरस के चलते पूरा देश परेशान है। कोरोना के संक्रमित मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे है। कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते केंद्र की ओर 3 मई तक के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन (Lockdown Phase 2) पर सरकार द्वारा बुधवार को नई गाइडलाइन्स जारी की गई। इस दिशानिर्देश के मुताबिक, खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है। नई गाईडलाइन्स के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है, जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें।
संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर रोक लागू रहेगी। सरकार ने कहा है कि चूंकि, लॉकडाउन-2 के दौरान सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग आदि बंद रहेंगे तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकती है। सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा।
All educational, training institution etc shall remain closed, taxis (including auto & cycle rickshaws) & services of cab aggregators to remain prohibited until May 3. Cinema halls, malls,shopping/sports complexes,gyms,swimming pools,theaters, bars etc to remain closed till May 3 https://t.co/7S1p74lAhP
— ANI (@ANI) April 15, 2020
वहीं, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने, थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।
घर से निकलने पर मास्क जरूरी, थूकने पर लगेगा जुर्माना
नई गाईडलाइन्स में कहा गया है कि ये सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं. गृह मंत्रालय (MHA) COVID19 प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
बस और मेट्रो रहेंगे बंद
गाईडलाइन्सके अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया गया है। Lockdown Phase 2 पर गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
स्कूल-कॉलेज सब तीन मई तक बंद
MHA के दिशानिर्देश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार 3 मई तक बंद रहेंगे. इसके साथ ही शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी।
किसानों को मिली राहत
लॉकडाउन में किसानों को बड़ी राहत मिली है. खेती के काम करने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं. खेत में काम कर सकेंगे. गेहूं काट सकेंगे. उसे बेचने जा सकेंगे. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने वाली मंडिया खुली रहेंगी. इसके अलावा कटाई से जुड़े कृषि वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी पाबंदी के आ जा सकेंगे।
हॉटस्पॉट एरिया में कोई छूट नहीं
कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।
प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा
प्रधानमंत्री ने करीब 25 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि दूसरे चरण में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में छूट भी दी जा सकती है।
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