रेल मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, ‘श्रमिक स्पेशल ट्रेन’ से सफर करने वालों को इन नियमों का करना होगा पालन

Ministry of Railways New guidelines: देश में कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए सब रेल सेवाएं रद्द कर दी गई है। लेकिन इस बीच दूसरे शहर में फसे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने स्पेशल ट्रैन चलाई हैं। अब हालही में रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं।

रेल मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस

Ministry of Railways New guidelines: देश में कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए सब रेल सेवाएं रद्द कर दी गई है। लेकिन इस बीच दूसरे शहर में फसे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने स्पेशल ट्रैन चलाई हैं। अब हालही में रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन जिस राज्य में जा रही है, वहां तीन स्टापेज पर रुकेगी। इसके अलावा स्लीपर बर्थ की सभी सीटों पर यात्री यात्रा कर सकेंगे। अभी तक ट्रेन की एक बोगी में 72 की जगह 56 लोगों को ही जगह दी जा रही थी। बता दें कि देशभर में लॉकडाउन के चलते 17 मई तक रेल सेवाएं रद्द हैं। इस ‘श्रमिक स्पेशल ट्रेन’ में लॉकडाउन में फंसे मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और पर्यटक। लेकिन इनमें से भी वही लोग सफर कर सकते हैं।

कल यानि मंगलवार से शर्तों के साथ देश के 15 बड़े शहरों के लिए एसी ट्रेनें चलने लगेंगी। रेलवे 12 मई से धीरे-धीरे पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की योजना बना रहा है। शुरू में 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली से शुरू होंगी और देश के अलग-अलग स्टेशनों तक जाएंगी। स्पेशल ट्रेन की बुकिंग 11 मई यानी आज शाम 4 बजे से शुरू होगी।

सफर करने वालों को इन नियमों का करना होगा पालन

 

– यात्रा के दौरान हर यात्री को मास्क लगाना अनिवार्य है

 

– यात्रियों को राज्य सरकार की सैनेटाईज़्ड बसों में स्टेशन तक लाया जाएगा

 

– गंतव्य पर पहुंचने पर इन्हें एक एक बैच के रूप में उतारा जाएगा और वहां हर यात्री की स्क्रीनिंग की जाएगी

 

– ट्रेन में सफर करने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, सिर्फ उन्हीं यात्रियों को जाने दिया जाएगा जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हों

 

– किसी यात्री को कोई टिकट जारी नहीं किया जाएगा. राज्य सरकारें यात्रियों के टिकट का खर्चा उठाएंगी

 

– रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है

 

– यात्रियों को आइसोलेशन में रखने की जरूरत हुई तो उसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी

 

– राज्य सरकार उन लोगों के घर तक पहुंचने की व्यवस्था करेगी

 

– 12 घंटे से ज्यादा लंबे सफर वाली ट्रेनों में एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा