झारखंड की रहने वाली एक 19 साल की लड़की ऋचा भारती (Richa Bharti) को रांची कोर्ट ने जमानत के लिए कुरान की 5 कॉपियां बांटने का आदेश दिया है। अदालत ने ऋचा को ये आदेश सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक पोस्ट करने के बाद दिया है। इस पर ऋचा भारती का कहना है कि वह स्थानीय अदालत के फैसले को उच्च न्यायलय में चुनौती देंगी।
ऋचा भारती (Richa Bharati Case) रांची की रहने वाली है और बी. कॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। उसने कहा है कि कोर्ट का फैसला निष्पक्ष नहीं है और इस तरह के फैसले कभी अन्य समुदाय के लोगों को नहीं दिए जाते हैं। रिहा होने के बाद उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि उन्हें अभी तक कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। उसने कहा,’ मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं। लेकिन मैंने कोई गलत नहीं और अगर में हाईकोर्ट जाती हूं, तो मैं अपने परिवार और वकील से इस पर कंसल्ट करूंगी। ‘
यहां देखिए ऋचा भारती ने क्या कहा-
Richa Bharti, a student was directed by a Ranchi court to distribute 5 copies of Quran as condition for bail for posting an allegedly communal post on social media.She says,"Other communities also make such posts,have they ever been asked to recite Hanuman Chalisa&visit temples?" pic.twitter.com/GQCml3Qtfj
— ANI (@ANI) July 16, 2019
ऋचा भारती को बांटनी होगी कुरान की पांच कोपियां
ऋचा भारती के वकील राम प्रवेश सिंह ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने 15 जुलाई को काफी यूनीक फैसला सुनाया। उन्होंने ऋचा भारती को कुरान की एक कॉपी अंजुमन समिति को पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में देना होगा और चार अन्य कॉपियां शहर कि अलग-अलग लाइब्रेरी में देना होगा। मजिस्ट्रेट ने ऋचा भारती को ये काम करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है।
ये था मामला
अंजुमन समिति के सदस्य मोहमम्मद जामिल खान ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें कि ऋचा भारती नाम की युवती शनिवार को सोशल मीडिया पर मुस्लिमों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया था जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
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