टिकटोक पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को दिया आदेश, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हट जाएगा बैन

वीडियो प्लेटफॉर्म कंपनी टिकटोक ऐप पर प्रतिबंध लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल को अंतरिम राहत पर फैसला नहीं देता है, तो टिकटोक पर प्रतिबंध नहीं होगा। 

टिकटोक बैन पर सुप्रीम कोर्ट। (फोटोः ट्विटर)

देश में वीडियो प्लेटफॉर्म कंपनी टिकटोक ऐप पर प्रतिबंध लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय को अंतरिम राहत के सवालों पर फैसला करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने या आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने टिकटोक की तरफ से पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल को अंतरिम राहत पर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो अंतरिम आदेश को नहीं माना जाएगा यानि टिकटोक पर प्रतिबंध नहीं होगा। इस महीने की शुरुआत में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कहा मोबाइल  ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इस फैसले पर टिकटोक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

याचिककर्ता ने बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए तथ्य

टिकटोक कंपनी का कहना है कि मद्रास हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश याचिकाकर्ता के द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने पर आधारित था। पिछले सोमवार को जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था और 22 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए कहा था जिसमें कोर्ट ने अब वापसी मद्रास हाईकोर्ट के पाले में गेंद फेंक दी है। मतबल मद्रास हाईकोर्ट को इस पर अंतरिम फैसला लेना है।

गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटाया एप

मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा हो। लेकिन भारत के सूचना एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल और एप्पल को अपने प्ले स्टोर से टिकटोक के ऐप को हटाने के लिए आदेश दे दिया था। इसके बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर से टिकटोक ऐप हटा लिया। लेकिन जिन लोगों के मोबाइल में टिकटोक ऐप पहले ही इंस्टॉल है, उनके लिए कोई प्रोब्लम नहीं है।

रमेश कुमार :जाकिर हुसैन कॉलेज (डीयू) से बीए (हॉनर्स) पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेने के बाद रामजस कॉलेज में दाखिला लिया और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटकल साइंस में पढ़ाई की। इसके बाद आईआईएमसी दिल्ली।