रेप, अश्लील वीडियो बनाने और वसूली के आरोपी टीवी एक्टर करण ओबेरॉय (Karan Oberoi Rape Case) को शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने 50 हजार के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। इस दौरान अदालत ने करण के वकील को अपने मुवक्किल की बेगुनाही के सारे सबूत 20 जून तक पुलिस को सौंपने को कहा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया करण ओबेरॉय (Karan Oberoi Photos) और पीड़िता के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत को देखने से जान पड़ता है कि यह कोई वसूली का मामला नहीं है। पीड़िता की एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि उसके साथ जनवरी 2017 में रेप हुआ था। उनके बीच 13 जनवरी, 2017 को मैसेज से बातचीत हुई थी। पीड़िता ने करण की जमानत रद्द करने के लिए अभिनेता के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज कराई थी।
अदालत ने आगे कहा कि पुलिस ने जांच में पाया है कि यह केस फर्जी है। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस को पीड़ित महिला के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए। अदालत ने पुलिस से कहा कि केस की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। इस दौरान पीड़िता का फोन सीज नहीं करने को लेकर भी अदालत ने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए। करण ओबेरॉय (Karan Oberoi Serial) को जमानत मिलने पर उनके परिवार और दोस्तों ने इसे न्याय की जीत बताया है।
बताते चलें कि पेशे से ज्योतिषी एक महिला ने करण ओबेरॉय (TV Actor Karan Oberoi) पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता का आरोप था कि करण ने रेप का वीडियो भी बनाया है और वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने बीती 4 मई को केस दर्ज किया और करण को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया। करण को पहले तीन दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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